उत्तराखण्ड

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कठोर करावास

देहरादून(आरएनएस)। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 घटित मामले में पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना 19 व 20 जनवरी 2020 की रात की है। पटेलनगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 20 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी उनके साथ सो रही थी। वह सुबह पांच बजे कमरे से निकल गई। आसपास में देखा तो उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पता चला कि उसे मुकेश उर्फ मुन्ना निवासी मोहब्बेवाला अपने साथ ले गया है। वह काफी समय से मुकेश के साथ बात कर रही थी। उस रात को भी दोनों ने फोन पर बात की थी। इस आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी और किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस को 30 जनवरी को पता चला कि मुकेश किशोरी के साथ दिल्ली में रह रहा है। पुलिस किशोरी के परिजनों को साथ लेकर दिल्ली पहुंची और मुकेश को गिरफ्तार उसके कब्जे से किशोरी को बरामद किया गया। किशोरी ने बयानों में बताया कि मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल जांच में भी किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल सात गवाह अदालत में पेश किए। सजा सुनाए जाने पर आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

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