उत्तराखण्ड क्राइम

30 लाख रुपये चेक बाउंस का आरोपी बरी

देहरादून(आरएनएस)। 30 लाख रुपये चेक बाउंस के आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया। कोर्ट में धारा 138 के तहत इंदु निवासी रेसकोर्स की तरफ से वाद दायर किया गया। उनके वृद्ध होने के कारण बेटे रजत गुप्ता को निगरानी सौंपी गई। कोर्ट ने कहा कि महिला को गुरुचरण लाला सडाना निवासी ईसी रोड ने चार अलग-अलग चेक दिए। इनमें एक चेक 12 लाख, तीन अन्य चेक छह-छह लाख रुपये के थे। बैंक में भुगतान के लिए लगाए तो पता लगा कि इन चेक की पेमेंट पहले ही रुकवाई जा चुकी है। पीड़ित पक्ष की तरफ से नोटिस जारी किया। नोटिस तामिल होने के बाद भी विपक्षी ने चेक का भुगतान नहीं किया। तब मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पंचम अपर सीनियर सिविल जज धर्मेंद्र शाह की कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलजीत सिंह राणा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि विपक्षी ने रकम ली थी तब सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिए थे। शिकायतकर्ता से ली गई रकम वापस कर दी। इसके बावजूद चेक वापस नहीं किए गए। कोर्ट ने गुरुचरण लाल सडाना को दोषमुक्त करार देने का आदेश जारी किया है।

Related posts

गौचर मेले सफल आयोजन को लेकर समितियों का हुआ पुर्नगठन  

newsadmin

सीओ के बेटे ने की मां की हत्या

newsadmin

प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दी भारत की नियति: अनुराग सिंह ठाकुर

newsadmin

Leave a Comment