हरिद्वार। 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शादीशुदा युवक को विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 96 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि 25 जून 2022 की रात करीब 12 बजे खानपुर क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिजनों के तलाश करने पर पीड़िता गांव में मंदिर की बेंच पर पड़ी मिली थी। उसके बाद पीड़ित लड़की को बेसुध हालत में परिजन घर ले गए थे। जहां पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि रात में आरोपी युवक घर में घुसकर बेहोश कर उठा कर ले गया था। आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। यही नहीं, आरोपी पर पीड़ित लड़की को मारपीट व इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। खानपुर पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर आरोपी गुलाब निवासी थाना खानपुर क्षेत्र के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, नशीला पदार्थ सुंघाना, जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए गए।
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