देहरादून। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर राज्य के स्थाई निवासियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए पहले से ही नर्सिंग अधिकारी सेवा नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है। अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन के बाद वर्षवार मेरिट के आधार पर होगा। इसके लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग नर्सिंग अधिकारी भर्ती को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो कि तथ्यहीन है। राज्य में नर्सिंग अधिकारी भर्ती की स्पष्ट नियमावली है। इसमें उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को ही आवेदन करने की व्यवस्था है। ऐसे में नियमावली से हट कर किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा सकता है। सरकार ने नर्सिंग अधिकारी की भर्ती वर्षवार करने का निर्णय लिया है। इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दी गई है।
बोर्ड ने राज्य में लागू आरक्षण रोस्टर के आधार पर पूर्व में ही ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। जिसमें नियमावली के तय प्रावधानों को स्पष्ट रूप से विज्ञापित किया गया है। इसकी जांच का काम तेजी से चल रहा है। चयन बोर्ड के स्तर से अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया को 31 मई 2023 से शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के जमा प्रमाण पत्रों की बरीकी से जांच होगी। इसके बाद ही वर्षवार मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जिलों में तैनाती मिलेगी। सरकारी जिला और उप जिला अस्पतालों में 1564 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती होने से मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। इस भर्ती के बाद ही जल्द चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी नर्सिंग अधिकारियों के 1383 रिक्त पदों को वर्षवार मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।