नैनीताल, Parvatsankalp
हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौता करने के मामले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने समझौते को निरस्त कर अभियुक्त को कोर्ट से ही जेल भेज दिया। जबकि एसएचओ रुद्रपुर को पीड़िता व उसकी माता को पुलिस सुरक्षा दिए जाने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार रुद्रपुर निवासी पीड़िता की ओर से पिछले साल रुद्रपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमें कहा गया कि उसके पिता की दो शादियां हैं। उसके पिता किसी अन्य केस के चलते सजा काट रहे हैं। जब वह 9 साल की थी, तो उसके साथ पिता व चाचा ने दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत करनी चाही तो उसके चाचा सलीम सलमानी बार-बार समझौते को दवाब बनाने लगे। अपनी जान माल के डर से वह मुश्किल से समझौते लिए तैयार हुए। इसके बाद मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं समेत पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि उन्हें और उनकी माता को जान माल का खतरा है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए याचिका को निरस्त कर आरोपी चाचा को जेल भेज दिया। जबकि दोनों पीड़िताओं को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए।