रुड़की,PS,07,06,2022
दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 24 जुलाई 2018 को महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री दोपहर के वक्त शौच के लिए जा रही थी। ओम सिंह ने पुत्री को जबरन खेत में खींच लिया था और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। घर आने पर पुत्री ने आपबीती सुनाई थी। थाना झबरेड़ा में दुष्कर्म के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पुत्री के बयान दर्ज किए थे। वहीं ओम सिंह को दुष्कर्म के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने गवाहों और सबूतों के मद्देनजर फैसला सुनाया। ओम सिंह पुत्र नानू निवासी गांव डेलना थाना झबरेड़ा को दुष्कर्म का दोषी पाया। ओम सिंह को बीस साल की सजा सुनाई। साथ ही चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।